100 लीटर मिट्टीतेल की कालाबाजारी करने वाले उचित दर विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

100 लीटर मिट्टीतेल की कालाबाजारी करने वाले उचित दर विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज


उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत विल्सर हेलन के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उ0प्र0 केरोसीन कन्ट्रोल आर्डर 1962 की सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज


पब्लिक पावर अतीश शर्मा



हरदोई।जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया है कि 07 जनवरी 2020 को प्रातः थाना पाली की पुलिस द्वारा पकड़े गये सौ लीटर मिट्टीतेल की कालाबाजारी में मजरा इस्माइलपुर में स्थित श्री चैहरजा उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत विल्सर हेलन विकास खण्ड भरखनी तहसील सवायजपुर ने पकड़े गये 100 लीटर मिट्टीतेल के साथ दो व्यक्तियों क्रमशः आलोक पुत्र स्व0 प्रदीप मिश्रा तथा बादाम सिंह पुत्र स्व0 रामराज निवासी ग्राम पंचायत हथौड़ा विकास खण्ड भरखनी तहसील सवायजपुर को 100 लीटर सरकारी नीले रंग का कोटे पर बंटने वाला मिट्टी का तेल 50/-प्रति लीटर की दर से 06 जनवरी की सायं को बेचा था। 
उन्होने बताया कि इस सम्बन्ध में पूर्ति निरीक्षक सवायजपुर को जाॅच दी गई। पूर्ति निरीक्षक ने अपनी जाॅच आख्या में बताया है कि ग्राम पंचायत में मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों में से 22 अन्त्योदय व पात्र योजना के लाभार्थियों एवं उनके परिजनों से विक्रेता के द्वारा किये जा रहे वितरण कार्य के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई, जिससे पता चला है कि विगत कई महीनो से मिट्टी का तेल नही मिला है जबकि स्टाक रजिस्टर के अनुसार माह जनवरी में उपलब्ध कुल स्टाक 223 लीटर में से 112 लीटर का ही वितरण दिखाया गया है, तथा एम0आइर्0एस0 रिर्पोट के अनुसार मात्र 40 लीटर मिट्टी के तेल का वितरण प्रदर्शित हो रहा है। इस प्रकार विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न व मिट्टीतेल का वितरण नियमानुसार न करके खाद्यान्न का वितरण निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में किया गया है व मिट्टीतेल का वितरण लाभार्थियो मे न करके सरकारी तेल को कालाबाजारी में बेचकर अनुचित लाभ कमाये जाने का विके्रता एवं मिट्टीतेल के साथ पकड़े गये दो व्यक्तियो को दोषी पाया गया है। इनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की संस्तुति के क्रम में श्री चैहरजा उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत विल्सर हेलन विकास खण्ड भरखनी तहसील सवायजपुर जनपद हरदोई एवं आलोक मिश्रा पुत्र स्व0 प्रदीप मिश्रा निवासी ग्राम पंचायत हथौड़ा विकास खण्ड भरखनी तहसील सवायजपुर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उ0प्र0 केरोसीन कन्ट्रोल आर्डर 1962 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।